यूपी सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2021 (Viklang Pension Yojana UP) शुरू की गई है| इस योजना द्वारा राज्य के विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान करवाई जाएगी| इस योजना के माध्यम से विकलांग लोगों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान करवाई जाएगी|
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UP Viklang Pension Yojana |
विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश (UP Viklang Pension Yojana) न्यूनतम 40% विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाई जाएगी तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वाले विकलांग लोगों को ही यह पेंशन प्रदान करवाई जाएगी| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के असमर्थ तथा अपंग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है|
यूपी विकलांग पेंशन योजना (Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana) का लाभ केवल उन्हीं विकलांग लोगों को प्रदान करवाया जाएगा जिनका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल लिस्ट में आता होगा| इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आप नीचे पढ़ सकते हैं|\
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विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश | UP Viklang Pension Yojana
जरूरी दस्तावेजों की सूची :- जरूरी दस्तावेज पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होने चाहिए|
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)|
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)|
- बैंक पासबुक (Bank Passbook)|
- आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)|
- पहचान पत्र (Identity Card)|
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)|
- ऊपर दिए गए सारे दस्तावेज अधिकतम 100kb पीडीएफ(PDF) के प्रारूप में होने चाहिए|
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (Passport Size Photograph) अधिकतम 20kb Pdf के प्रारूप में होना चाहिए
- विकलांग नागरिकों को उनकी विकलांगता प्रमाण पत्र संख्या, विकलांगता प्रतिशत (%), विकलांगता का प्रकार तथा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि का विवरण भी भरना पड़ेगा|
UP Viklang Pension Yojana Eligibility
विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता :-
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए|
- आवेदन करने वाले नागरिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए|
- आवेदक अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त ना कर रहा हो|
- यदि वह अन्य कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो है इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है|
- न्यूनतम 40% विकलांगता वाले विकलांग योजना का लाभ उठा सकते हैं|
विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | UP Viklang Pension Yojana Registration
- विकलांग पेंशन योजना आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा|
- पोर्टल पर जाने के लिए यहां नीचे दिए गए इस क्लिक पर करें|
- आप सीधा http://sspy-up.gov.in/ पर भी जा सकते हैं|
विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश
- आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज खुलेगा|
- आपको विकलांग जन पेंशन पर क्लिक करना होगा जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं|
यूपी विकलांग पेंशन योजना
- इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा|
UP Viklang Pension Yojana Registration
- उसके बाद New Entry Form पर क्लिक करें|
UP Viklang Pension Yojana Registration Form
- इसके बाद आपको व्यक्तिगत विवरण का फॉर्म दिखाई देगा|
- इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर Save बटन पर क्लिक करें|
- आवेदनकर्ताओं को अपने आवेदन का Print Out 1 माह के अंदर अपने नजदीकी DSWO/DPO/DHWO के कार्यालय में जमा करवाना होगा|
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