विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश | रजिस्ट्रेशन | UP Viklang Pension Yojana

यूपी सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2021 (Viklang Pension Yojana UP) शुरू की गई है| इस योजना द्वारा राज्य के विकलांग लोगों को पेंशन प्रदान करवाई जाएगी|  इस योजना के माध्यम से विकलांग लोगों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान करवाई जाएगी|

UP Viklang Pension Yojana

विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश (UP Viklang Pension Yojana) न्यूनतम 40% विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाई जाएगी तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वाले विकलांग लोगों को ही यह पेंशन प्रदान करवाई जाएगी| इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के असमर्थ तथा अपंग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है|

यूपी विकलांग पेंशन योजना (Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana) का लाभ केवल उन्हीं विकलांग लोगों को प्रदान करवाया जाएगा जिनका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल लिस्ट में आता होगा| इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आप नीचे पढ़ सकते हैं|\

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विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश | UP Viklang Pension Yojana

जरूरी दस्तावेजों की सूची :-  जरूरी दस्तावेज पीडीएफ (PDF) के प्रारूप में होने चाहिए|

  1. जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)|
  2. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)|
  3. बैंक पासबुक (Bank Passbook)|
  4. आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)|
  5. पहचान पत्र (Identity Card)|
  6. विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate)|
  7. ऊपर दिए गए सारे दस्तावेज अधिकतम 100kb पीडीएफ(PDF) के प्रारूप में होने चाहिए|
  8. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (Passport Size Photograph) अधिकतम 20kb Pdf के प्रारूप में होना चाहिए
  9. विकलांग नागरिकों को उनकी विकलांगता प्रमाण पत्र संख्या, विकलांगता प्रतिशत (%), विकलांगता का प्रकार तथा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि का विवरण भी भरना पड़ेगा|

UP Viklang Pension Yojana Eligibility


विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता :-

  • आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए|
  • आवेदन करने वाले नागरिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए|
  • आवेदक अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त ना कर रहा हो|
  • यदि वह अन्य कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो है इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है|
  • न्यूनतम 40% विकलांगता वाले विकलांग योजना का लाभ उठा सकते हैं|

विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | UP Viklang Pension Yojana Registration

  • विकलांग पेंशन योजना आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा|
  • पोर्टल पर जाने के लिए यहां नीचे दिए गए इस  क्लिक पर करें|
  • आप सीधा http://sspy-up.gov.in/ पर भी जा सकते हैं|

विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश

  • आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का एक पेज खुलेगा|
  • आपको विकलांग जन पेंशन पर क्लिक करना होगा जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं|

यूपी विकलांग पेंशन योजना

  • इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा|

UP Viklang Pension Yojana Registration

  • उसके बाद New Entry Form पर क्लिक करें|

UP Viklang Pension Yojana Registration Form

  • इसके बाद आपको व्यक्तिगत विवरण का फॉर्म दिखाई देगा|
  • इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर Save बटन पर क्लिक करें|
  • आवेदनकर्ताओं को अपने आवेदन का Print Out 1 माह के अंदर अपने नजदीकी DSWO/DPO/DHWO के कार्यालय में जमा करवाना होगा|

अन्य किसी जानकारी तथा सहायता के लिए आप आधिकारिक पोर्टल http://sspy-up.gov.in/ पर जा सकते हैं|

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